यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी।
सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे पहले NPS में बदलाव की मांग पर डॉ. सोमनाथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए NPS में बदलाव का फैसला लिया गया है। इसके लिए डॉ. सोमनाथ कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में NPS में बदलाव के सुझाव दिए थे। इन्हीं सुझावों के आधार पर सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कहा कि विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम पर राजनीति करती है. हम कर्मचारियों को लेकर गंभीर है |
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार (24) अगस्त) की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी.बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी।
खास बात ये है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा. साथ ही उन्हें ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा..
सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी. यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी.
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए का पेंशन मिलेगा. कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है, तो उनकी पत्निय। को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं. कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा. यह उन सभी पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सरकार इसके लिए बकायदा एरियर का भुगतान करेगी. जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा.
केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा. कर्मचारी पहले से चल रही NPS (नेशनल पेंशन स्कीम) या UPS में से किसी एक को चुन सकते हैं. UPS में सरकार का योगदान 18.5% होगा. यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी.
यूपीएस की खूबियां -
अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में अगर किसी पेंशनभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत परिवार को अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी | कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा, केंद्र सरकार 18 प्रतिशत अंशदान करेगी, कर्मचारी का अंशदान एनपीएस की ही तरह दस प्रतिशत महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवाँ हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा |

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