*BPNPSS के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है निर्णायक न्यायिक संघर्ष
बिहार सरकार पर कर दिया गया है Contempt of Court का केस*
*अतिआवश्यक सूचना सीधे माननीय हाई कोर्ट पटना से*
*प्रमोशन, पूर्ण वेतनमान (4200 वाला ग्रेड पे), एक्षिक स्थानांतरण हासिल करने के लिए BPNPSS ने प्रयास किया तेज*
BPNPSS के प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कौशल सिंह जी ने माननीय हाई कोर्ट , पटना में विद्वान अधिवक्ता श्री ओंकार कुमार जी और श्री नवल कुमार जी के माध्यम से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के खिलाफ Contempt of Court का केस फाइल कर दिया है । आज केस नंबर MJC- 2879 / 2024 मिल गया है ।
आप सभी को मालूम है कि बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री आनंद कौशल सिंह लगातार 05 अगस्त से पटना में उपस्थित रहकर सर्वप्रथम श्रीमान मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के ACS श्रीमान सिद्धार्थ साहब, डारेक्टर साहब के कार्यालय में आवेदन देकर माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के तहत RTE के नियम 23 का अनुपालन करने की माँग की गई । इस दौरान आनंद कौशल जी के द्वारा ACS एस सिद्धार्थ साहब से मुलाकात कर भी मांगों को लिखित रूप से रखा गया ।
परंतु शिक्षा विभाग के द्वारा माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा CWJC 2382/ 2024 (BPNPSS बनाम बिहार सरकार व अन्य) में 02 अप्रैल को पारित किया गए न्यायादेश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण आनंद कौशल जी ने सभी न्यायिक कार्य को पूरा कर Contempt of Court का केस कर दिया है । 14 अगस्त को token number मिला था । आज 21 अगस्त को MJC नंबर मिल गया है ।
आनंद कौशल जी ने जानकारी दी है कि माननीय हाई कोर्ट , पटना के आदेश का अनुपालन होने से सभी शिक्षकों को RTE ACT-2009 के नियम 23 का 3 और RTE Rule-2010 के नियम 20 का 3 के तहत 4200 वाला ग्रेड पे, पेंशन , प्रमोशन, ग्रेच्युटी, PF, एक्षिक स्थानांतरण आदि प्राप्त हो जाएगा । इसलिए आनंद कौशल जी ने पूरे हौसले के साथ दूसरे चरण का न्यायिक संघर्ष पूरे मजबूती के साथ प्रारंभ कर दिया है ।
हर संघर्ष हमें नए अनुभव देता है और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी बिना घबराए मजबूती से आगे बढ़ते रहने का साहस प्रदान करता है* ।
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